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Monday, 2 September, 2024
होमदेशस्वाति मालीवाल मामला: चार्जशीट में पुलिस का दावा बिभव कुमार ने CM आवास के सीसीटीवी फुटेज से की छेड़छाड़

स्वाति मालीवाल मामला: चार्जशीट में पुलिस का दावा बिभव कुमार ने CM आवास के सीसीटीवी फुटेज से की छेड़छाड़

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. AAP सांसद मालीवाल ने कुमार पर उन्हें ‘लात मारने और थप्पड़ मारने’ का आरोप लगाया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच ‘‘गवाहों के बयानों, तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण’’ पर आधारित है. दिप्रिंट को इस बारे में जानकारी मिली है.

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. सूत्रों का कहना है कि आरोपपत्र के अनुसार, उसने सीएम के आवास के साथ-साथ अपने घर के सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की है.

आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धाराओं, 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की शील भंग करना) के तहत दायर किया गया है. इसके अलावा, पुलिस ने कुमार के खिलाफ सबूत नष्ट करने के लिए धारा 204 भी लगाई है.

सूत्रों के अनुसार, मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, ‘‘मामले की जांच गवाहों के बयानों, तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण पर आधारित है. मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है.’’ मामले के गवाहों में केजरीवाल के आवास में तैनात सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं. कुमार को दिल्ली पुलिस अन्य सबूतों के साथ उनके फोन से कथित रूप से डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी के लिए मुंबई भी ले गई थी.

राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख मालीवाल के आधार पर दर्ज एफआईआर में कुमार पर आरोप है कि 13 मई को जब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब उन्होंने उनके सीने और पेट पर सात से आठ बार लात मारी. उन्होंने कुमार पर उनका सिर मेज पर पटकने का भी आरोप लगाया. कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया.

एफआईआर में कहा गया है, ‘‘उन्होंने बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया. उन्होंने मुझे गाली भी दी. मैं उनकी प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गई… मैंने उनसे कहा कि मुझसे इस तरह बात करना बंद करें और सीएम को फोन करें.’’

इस मामले ने आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया है. हालांकि, मालीवाल ने कहा है कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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