गुरूग्राम, 18 फरवरी (भाषा) हरियाणा के गुरुग्राम जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये की लूट के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया समेत तीन लोगों को भगोड़ा घोषित किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत तीनों भगोड़ों की संपत्तियों को कुर्क करने का भी आदेश दिया। अदालत ने जिन तीन लोगों को भगोड़ा घोषित किया है, उनमें सेतिया के अलावा गैंगस्टर विकास लगारपुरिया और चेतन मान शामिल हैं।
अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘‘इस संबंध में सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साथ-साथ पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) गुरुग्राम को भेजी जाए। इन आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी शुरू की जाए। गुरुग्राम के विशेष कार्य बल के उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर इन आरोपियों की संपत्तियों का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत का करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत कार्यवाही शुरू कर सके।’’
पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने तीनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने के लिए अदालत से गुजारिश की थी।
गौरतलब है कि लूट की यह घटना पिछले साल चार अगस्त की है, जब गैंगस्टर लगारपुरिया के लोग एक फ्लैट में घुस गए, जहां से एक निजी कंपनी का कार्यालय चल रहा था। वहां से वे लोग करोड़ों रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे। एसटीएफ की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, लूट करीब 30 से 40 करोड़ रुपये की थी।
भाषा रंजन दिलीप
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