नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान हटाने का आदेश दिया.
Supreme Court stays the May 8 order of the West Bengal government banning the screening of the film ‘The Kerala Story’ in the State. pic.twitter.com/X4evAfOK45
— ANI (@ANI) May 18, 2023
न्यायालय ने साथ ही कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिये कार्यवाही से पहले वह ‘द केरल स्टोरी’ देखना चाहेगा.
पीठ फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी.
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण-पत्र प्राप्त है और कानून-व्यवस्था बरकरार रखना प्रदेश सरकार का दायित्व है.
पीठ ने कहा, “खराब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं.”
न्यायालय ने कहा, “कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी.” पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं.
न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माता से 20 मई को शाम पांच बजे तक फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोपों पर ‘डिस्क्लेमर’ लगाने को कहा.
यह भी पढ़ें: सिर्फ ‘केरला स्टोरी’ नहीं—बीते 10 साल में 28 भारतीय महिलाएं IS में गई, जिन्हें नसीब हुई मौत या सज़ा