scorecardresearch
Sunday, 22 December, 2024
होमदेशसुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर एवं छह पत्रकारों समेत आठ लोगों के खिलाफ राजद्रोह एवं अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था.

Text Size:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा के दौरान ट्वीट कर कथित तौर पर लोगों को ‘भ्रमित’ करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में सांसद शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई एवं अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर एवं छह पत्रकारों समेत आठ लोगों के खिलाफ राजद्रोह एवं अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था.

नोएडा के सेक्टर 20 थाने में यह मामला एक समाजसेवी की शिकायत पर दर्ज कराया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसक किसान प्रदर्शन से संबंधित अपुष्ट खबरें चलाईं तथा ट्वीट किए.

पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) राजेश एस ने बताया था कि अर्पित मिश्रा नामक समाजसेवी ने थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेशनाथ, अनंतनाथ तथा विनोद के जोस सहित आठ लोगों के नाम हैं.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)


यह भी पढ़ें: 26 जनवरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को किया गिरफ्तार


 

share & View comments