नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा के दौरान ट्वीट कर कथित तौर पर लोगों को ‘भ्रमित’ करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में सांसद शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई एवं अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
Supreme Court stays arrest of Congress leader Shashi Tharoor, & senior journalists, while hearing the petition challenging registration of multiple FIRs against them for allegedly sharing certain unconfirmed news on death of a protester, during the tractor rally on Republic Day. pic.twitter.com/DAv5Jy7uIp
— ANI (@ANI) February 9, 2021
दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर एवं छह पत्रकारों समेत आठ लोगों के खिलाफ राजद्रोह एवं अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था.
नोएडा के सेक्टर 20 थाने में यह मामला एक समाजसेवी की शिकायत पर दर्ज कराया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसक किसान प्रदर्शन से संबंधित अपुष्ट खबरें चलाईं तथा ट्वीट किए.
पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) राजेश एस ने बताया था कि अर्पित मिश्रा नामक समाजसेवी ने थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेशनाथ, अनंतनाथ तथा विनोद के जोस सहित आठ लोगों के नाम हैं.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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