नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बलात्कार के एक आरोपी, जो कि मौजूदा विधायक का बेटा है, को जमानत दे दी थी और उसे दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है.
शीर्ष अदालत ने कहा आरोपी दीपक विधायक जोहरी लाल का बेटा है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य यह है कि आरोपी दीपक मौजूदा विधायक का बेटा है, वह दबंग है. वह न केवल कार्यवाही में देरी करेगा, बल्कि गवाहों पर जांच के दौरान दिए गए अपने बयान से मुकरने के लिए दबाव डालेगा, या धमकी देगा.
शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी. अदालत ने आरोपियों को जमानत दे दी है.
एक 15 साल की लड़की की कथित तौर पर राजस्थान के दौसा जिले के मंडवार में तीन लोगों ने बलात्कार किया था. मार्च 2022 में सामूहिक बलात्कार, अपराध का वीडियो वायरल करने की धमकी के अलावा जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी.
आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट और आईटी की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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