नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें अनुरोध किया गया है कि 2023 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित आईआईटी में दाखिला पाने के लिए जेईई-एडवांस्ड 2025 में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिये जाए।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र, संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
जेएबी जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करता है।
वर्ष 2023 में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के 18 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हालांकि वे 2025 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मुख्य में अंतिम प्रयास के लिए उपस्थित होने के पात्र थे, लेकिन उन्हें 18 मई को होने वाली जेईई-एडवांस्ड में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाता है, जिसका जवाब 21 अप्रैल 2025 को दिया जाए।’’
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत पेश हुए।
अधिवक्ता मृण्मयी चटर्जी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘जेईई-मेन्स और एडवांस्ड में मौकों की संख्या में एकरूपता की कमी, याचिकाकर्ताओं को 2024 और 2025 में बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में आईआईटी में प्रवेश सुरक्षित करने के समान अवसर से वंचित करती है।’’
याचिका में कहा गया है कि आईआईटी में दाखिला दो चरणों वाली प्रवेश परीक्षा – जेईई-मेन्स और उसके बाद जेईई-एडवांस्ड – के माध्यम से होता है तथा जेईई-मेन्स वर्ष में दो सत्रों में आयोजित की जाती है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ‘‘संशोधित’’ पात्रता मानदंड के अनुसार केवल 2024 और 2025 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को जेईई-एडवांस्ड 2025 में बैठने की अनुमति है।
याचिका में कहा गया है कि जेईई-मेन्स की नीति में अभ्यर्थियों को लगातार तीन वर्षों की अवधि में छह बार तक परीक्षा देने की अनुमति दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि इसके विपरीत, जेईई-एडवांस्ड में केवल दो प्रयासों की सीमा तय की गई है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘जेईई-मेन्स और एडवांस्ड के लिए पात्रता मानदंड में यह अंतर तर्कहीन, भेदभावपूर्ण, स्वाभाविक रूप से मनमाना है, जिसे खारिज किया जाना चाहिए।’’
भाषा
देवेंद्र जोहेब
जोहेब
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