नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को एक अवमानना याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल सात दिसंबर को बीसीआई को निर्देश दिया था कि वह राज्यों की बार काउंसिल को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत वकीलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को एक साल के भीतर निपटाने के लिए निर्देश जारी करे।
याचिका में वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर फैसला करने संबंधी अदालत के आदेश की अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि केवल परिपत्र जारी करना या सूचना भेजना पर्याप्त नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह देखने की आवश्यकता है कि सभी राज्य बार काउंसिल द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों का सही मायने में और पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है।’’
पीठ ने कहा, ‘‘हमारे निर्देशों के अनुपालन के बारे में बीसीआई विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। रिपोर्ट 14 जुलाई को या इससे पहले दाखिल की जानी चाहिये।”
अधिवक्ता राधिका गौतम ने कहा कि न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद बीसीआई ने 27 दिसंबर, 2021 को सभी राज्यों की बार काउंसिल को एक परिपत्र जारी किया था।
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