नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इंकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है.
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking directions for Election Commission to refrain from holding upcoming election in Bihar till the State is declared COVID-19 and flood free. pic.twitter.com/q7TFOKcPco
— ANI (@ANI) August 28, 2020
याचिका में राज्य के कोरोनावायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा.
पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है.
याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है.