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Friday, 17 May, 2024
होमदेशसुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मुठभेड़ मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मुठभेड़ मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच का आदेश दिया

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो छह महीने में जांच पूरी करे.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मुठभेड़ मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच का आदेश दिया है. इसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायधीश वीएस सिरपुरकर करेंगे. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई दूसरी अदालत या अथॉरिटी इस मामले में अगले आदेश तक जांच नहीं करेगी.

मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर के अलावा बंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रेखा सोंदूर बलदोटा, सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन जांच पैनल के अन्य सदस्य होंगे.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस विचार पर विचार कर रहे हैं कि एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए. जिसे छह महीने में पूरा किया जाए.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तेलंगाना में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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वहीं मामले में सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय, एनएचआरसी में लंबित सुनवाई पर रोक लगा दी है और मामले में एसआईटी की रिपोर्ट मांगी.

जबकि तेलंगाना सरकार ने सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने दो बंदूकें छीन कर पुलिस पर गोली चलाई थी.

मामले को लेकर उच्च्तम न्यायालय ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पीसीआई को बलात्कार, हत्या की घटनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में उनकी सहायता के लिए नोटिस जारी किया है.

 

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