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Friday, 22 November, 2024
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SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को हाथरस मामले की CBI जांच की निगरानी करने का आदेश दिया

सीजेआई बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, इसलिए किसी गलतफहमी के बारे में आशंका नहीं होनी चाहिए.

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कथित हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करने का आदेश दिया.

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ ने सीबीआई को उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जो महिला के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने सहित मामले के सभी पहलुओं पर गौर करेगी.

एक 20 वर्षीय दलित महिला के साथ 14 सितंबर को चार उच्च-जाति के पुरुषों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था. आरोपी द्वारा कथित तौर पर उसके साथ भी मारपीट की गई और दो सप्ताह बाद दिल्ली अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में बलात्कार के आरोपों को जोड़ा गया जब महिला ने अपना बयान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था. उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी में चोट, और उसकी जीभ में चोट का पता चला.

‘मिस ट्रायल के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए’


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एससी का आदेश उन याचिकाओं पर आया, जिन्होंने घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की.

महिला के परिवार ने जांच को दिल्ली स्थानांतरित करने का आह्वान किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि सीबीआई इसकी जांच कर रही थी, इसलिए किसी गलतफहमी बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, पीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद, याचिका को ओपन जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे वापस लिया जाएगा.

यूपी सरकार ने पहले ही मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी, हालांकि सरकार इनकार कर रही है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था. इसने शीर्ष अदालत से मामले की जांच की निगरानी करने का भी अनुरोध किया था. सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर 10 अक्टूबर को जांच का जिम्मा संभाला था.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि महिला के परिवार और गवाहों के लिए तीन गुना सुरक्षा तंत्र था.

मेहता के अनुरोध पर पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को घटना से संबंधित जनहित याचिका में अपने आदेशों से महिला का नाम हटाने का भी निर्देश दिया.

सॉलिसिटर जनरल द्वारा इलाहाबाद एचसी के आदेश में पीड़ित और परिवार के सदस्यों के नाम के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर, अदालत ने आदेश दिया इस तरह के प्रकटीकरण से बचने के लिए कानून में आवश्यकता है, हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाता है कि वे इसे हटा दें और ऐसा करने से भविष्य में बचें.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )

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