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Friday, 20 December, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने हर निर्वाचन क्षेत्र में पांच ईवीएम का वीवीपैट से मिलान का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में 21 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आगामी लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं का भरोसा बेहतर करने के लिए चुनाव आयोग को मतगणना के दौरान एक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट से पर्चियों की आकस्मिक जांच के लिए अब पांच ईवीएम की वीवीपैट से मिलान का आदेश दिया है. इनमें से कोई भी एक जांच के लिए चुनी जाएगी.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘प्रति निर्वाचन क्षेत्र में एक की जगह 5 ईवीएम की वीवीपैट से मिलान करना चुनाव प्रक्रिया में न केवल राजनीतिक दलों को संतुष्ट करना है, बल्कि आम गरीबों को भी संतुष्ट करना है.

सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में 21 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें परिणाम की घोषणा से पहले एक लोकसभा सीट पर 50 फीसदी ईवीएम की वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) से मिलान की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं की शनिवार को दी गई याचिका पर अदालत का यह आदेश आया है. अगर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल के माध्यम से 50 फीसदी वोटों के मिलान की उनकी मांग को मंजूरी दे दी तो वे लोकसभा चुनाव के नतीजों में पांच दिन की देरी के लिए भी सहमत हैं.

इससे पहले एक हलफनामे में पार्टियों ने कहा था कि अगर यह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित करता है तो आम चुनाव के परिणाम घोषित करने में 5.2 दिनों की देरी भी ज्यादा नहीं है. उन्होंने कहा था कि मतदान निकाय में लोगों की संख्या न बढ़ाने पर ही देरी से दिक्कत होगी.

पार्टियों का कहना था कि ‘अगर जनशक्ति बढ़ाई जाती है, तो भी एक दिन में भी गिनती पूरी की जा सकती है, भले ही 50 प्रतिशत ईवीएम पेपर ट्रेल्स से सत्यापित की जाएं. हम चुनाव आयोग पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, हम केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया चाहते हैं.

यह हलफनामा ‘इलेक्शन वाचडॉग’ के रुख के जवाब में दिया गया था. चुनाव आयोग ने एक हलफनामे में यह भी कहा था कि वह कम से कम छह दिनों तक परिणामों की घोषणा में देरी कर सकता है. चुनाव आयोग के प्रावधान के अनुसार प्रति निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ईवीएम की वीवीपीएटी पेपर-स्लिप से मिलान की अनुमति थी.

नायडू के अलावा याचिकाकर्ताओं में केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस), अरविंद केजरीवाल (आप), अखिलेश यादव (एसपी ), शरद पवार (एनसीपी), डेरेक ओ ब्रायन (टीएमसी), फारूक अब्दुल्ला (नेशनल कांफ्रेंस) और दानिश अली (जेडीएस) शामिल थे.

वहीं मामले में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि भारत का चुनाव आयोग अपने निर्देश पर पुनर्विचार करे. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, ‘हम एक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी स्लिप के प्रति पांच बूथ सत्यापन से संतुष्ट नहीं हैं. अगर वीवीपीएटी स्लिप सत्यापित नहीं हैं, तो 18,200,00,000 रुपये खर्च करने का क्या मतलब है?

सुरजेवाला ने कहा, ‘हमने 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की मांग की थी. उच्चतम न्यायालय का आदेश उचित नहीं है. शीर्ष अदालत को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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