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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशSC ने UP भर में दर्ज सभी छह मामलों में ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत दी

SC ने UP भर में दर्ज सभी छह मामलों में ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ कोई 'जल्दी' कार्रवाई न करे.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों में जमानत दे दी. कोर्ट ने जुबैर के ट्वीट से जुड़े सभी मामलों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

पुराने मामले में जमानत मिलते ही जुबैर को नए मामले में रिमांड पर लेने के मामले को ‘दुष्चक्र’ करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ कोई ‘जल्दी’ कार्रवाई न करे.

जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने अंतरिम राहत के लिए अदालत पर दबाव डाला था क्योंकि हाथरस की एक अदालत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जुबैर की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुनाने वाली थी.

हाथरस कोर्ट ने 15 जुलाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी थी, जिसके बाद जुबैर को वापस दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं.


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