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Thursday, 9 May, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिवसेना व बागी विधायकों की याचिकाएं कई संवैधानिक सवाल उठाती हैं

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न पक्षों को 27 जुलाई तक ऐसे मुद्दे तैयार करने को कहा, जिन पर बड़ी पीठ को विचार करने की जरूरत है.

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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाएं कई संवैधानिक सवाल उठाती हैं.

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न पक्षों को 27 जुलाई तक ऐसे मुद्दे तैयार करने को कहा, जिन पर बड़ी पीठ को विचार करने की जरूरत है.

पीठ ने कहा, ‘वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह सहमति बनी है कि कुछ मुद्दों को, यदि आवश्यक हो तो, एक बड़ी पीठ के पास भी भेजा जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए, पक्षों को मुद्दों को तैयार करने के लिए, उन्हें अगले बुधवार तक इसे दाखिल करने का मौका दें.’

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ भी महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट के बारे में पांच लंबित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. अब इस मामले की सुनवाई एक अगस्त को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा उनकी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा था.

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आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने 30 जून को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

(भाषा के इनपुट के साथ )


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