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Saturday, 23 November, 2024
होमदेशसुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवर राव की मेडिकल जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवर राव की मेडिकल जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नजरबंद रखा गया था उन्हें 17 नवंबर, 2018 को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और बाद में तलोजा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलुगु कवि और कार्यकर्ता पी. वरवर राव को नियमित जमानत दे दी है. वरवर, साल 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी हैं.

राव को मेडिकल के आधार पर जमानत दे दी गई है. उन्हें हैदराबाद से उनके घर से 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है.

उनका मामला भीमा कोरेगांव मामले में अंडर-ट्रायल पर हैं जिसके लिए पुणे पुलिस द्वारा 8 जनवरी, 2018 को विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के कई अन्य प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

राव, जिन्हें शुरू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नजरबंद रखा गया था उन्हें 17 नवंबर, 2018 को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और बाद में तलोजा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया.

गौरतलब है कि यह मामला 31 दिसंबर 2017 में पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है. पुलिस का दावा है कि इस भाषण की वजह से अगले दिन कोरेगांव-भीमा में हिंसा फैली.

पुलिस का दावा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों के माओवादियों से संबंध हैं.


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