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Tuesday, 5 November, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को माना अयोग्य, चुनाव लड़ने की इजाजत दी

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा. लिहाजा अब सभी 17 विधायक अयोग्य घोषित हो गये हैं लेकिन कोर्ट ने उन्हें उपचुनाव लड़ने की इजाजत दी है. इन विधायकों को विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने अयोग्य घोषित कर दिया था. जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, हम विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को कायम रख रहे हैं.

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी.

विधान सभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधान सभा में एच डी कुमारस्वामी सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था.

विधान सभा में विश्वास मत्र प्राप्त करने मे विफल रहने पर कुमारस्वमी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद, भाजपा के बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में नयी सरकार का गठन हुआ.

इन विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिये पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं. अयोग्य घोषित किये गये विधायक इन उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है.

इन विधायकों ने हाल में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर 15 सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव की तारीख स्थगित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था. इन विधायकों का कहना था कि उनकी याचिकाओं पर न्यायालय का निर्णय आने तक निर्वाचन आयोग को इन सीटों पर चुनाव नहीं कराने चाहिए.

अयोग्य घोषित विधायकों की दलील थी कि सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना उनका अधिकार है और अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और इससे प्रतिशोध झलकता है. इन विधायकों में से अनेक ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा देते हुये अध्यक्ष को पत्र लिखे थे.

(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)

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