नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने और वकीलों तथा वादियों के लिए उसे सुलभ बनाने के निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था।
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपरा और अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता नेदुमपरा ने कहा कि देश भर की अधिकतर अदालतों और न्यायाधिकरणों में डिजिटल सुनवाई होने के बावजूद अदालती रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने के लिए अब भी कोई तंत्र नहीं है।
याचिका में भारत की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसे रिकॉर्ड के संरक्षण और वादियों, वकीलों तथा हितधारकों के अधिकार के रूप में उन तक पहुंच के लिए निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था।
भाषा नेत्रपाल दिलीप
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