नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मायावती को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावाती को मूर्तियों पर खर्च किए गये जनता का पैसा लौटाने को कहा है. मायावती ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान इन मूर्तियों को लगवाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले 2009 में दायर की गई एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया है. यह सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस खन्ना की बेंच ने की है. इस पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को तय की गई है. मामले में मायावती के वकील ने सुनवाई मई के बाद करने को कहा, लेकिन कोर्ट ने उनका यह अनुरोध नहीं माना.
Supreme Court says prima facie BSP leader Mayawati has to pay back all the public money spent on statues while hearing a plea seeking direction to restrain her from spending public money on building statues. CJI Ranjan Gogoi says it would hear the plea on April 2. (file pic) pic.twitter.com/I6vWjTujfR
— ANI UP (@ANINewsUP) February 8, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को मूर्तियों पर खर्च किये गये जनता के पैसे को लौटाना पड़ेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा इस पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.
रविकांत ने 2009 में दायर अपनी याचिका में दलीलें पेश की कि सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल अपनी मूर्ति बनवाने या चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा इस सुनवाई में अभी वक्त लगेगा. इसकी अगली सुनवाई 2 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की जा रही है.
गौरतलब है कि मायावती की इन मूर्तियों को लेकर अक्सर बवाल होता रहा है. चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसे मुद्दा बनाया था, जिसका उन्हें काफी फायदा मिला था. चुनाव आयोग ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें ढंकवाया था.
इन मूर्तियों को कई बार क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई. उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले कुछ युवकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद दोबारा नई मूर्ति को लगवा दिया गया था.