नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने पुलिसकर्मियों को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालतों में गवाही की अनुमति देने वाले फैसले के विरोध में काम से अनुपस्थित रहने वाले वकीलों का समर्थन किया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल के 13 अगस्त के आदेश के विरोध में वकील शुक्रवार से हड़ताल पर हैं, जिसमें पुलिस को थानों से ही अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘एससीबीए के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना को गंभीरता से लिया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पुलिस थानों को स्थान निर्धारित किया गया है।’’
एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि एससीबीए इस अधिसूचना की कड़ी निंदा करती है और इसे मनमाना, गैरकानूनी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध मानती है, क्योंकि इसने न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर किया है, बल्कि इससे समझौता भी किया है।
एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एससीबीए का मानना है कि अधिसूचना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और यह व्यापक जनहित में नहीं है।
बयान में कहा गया कि तदनुसार, एससीबीए उक्त अधिसूचना की कड़ी निंदा करने का संकल्प लेती है और संबंधित प्राधिकारियों से न्याय एवं कानून के शासन के हित में अधिसूचना को तुरंत वापस लेने का आग्रह करती है।
भाषा रवि कांत नेत्रपाल
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