नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान के अजमेर में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) अदालत से 1993 में कई राजधानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेन में सिलसिलेवार विस्फोटों से जुड़े एक मामले में सुनवाई 30 नवंबर तक पूरी करने को कहा।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को वकील शोएब आलम ने बताया कि अदालत के पिछले साल के निर्देशानुसार आरोपी हमीर-उई-उद्दीन के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।
पीठ ने आदेश दिया, ”पिछले आदेशों के अनुसरण में … मुकदमा शुरू हो गया है और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। हम सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को 30 नवंबर, 2022 तक मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश देते हैं।”
शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में निचली अदालत को मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाने और मार्च 2022 तक हुई प्रगति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
भाषा शफीक देवेंद्र
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