नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को तंजावुर में 17 वर्षीय किशोरी की कथित आत्महत्या के मामले की जांच करने की सोमवार को अनुमति दे दी। किशोरी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की याचिका पर नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं। पहला पहलू उस फैसले के तहत दर्ज की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित है, जिसे चुनौती दी गई है और दूसरा पहलू सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने का निर्देश देने के अंतिम आदेश से जुड़ा है।
न्यायालय ने कहा कि सीबीआई की जांच में उसका हस्तक्षेप करना सभवत: उचित नहीं होगा, लेकिन वह प्रथम पहलू पर नोटिस जारी करेगा।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब तीन सप्ताह में दिया जाए… इस बीच, जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसके संदर्भ में जांच जारी रहेगी।’’
उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
भाषा सिम्मी मनीषा
मनीषा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.