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Friday, 22 November, 2024
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200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत, कोर्ट ने 50 हजार मुचलके पर दी अंतरिम जमानत

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी. 

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नई दिल्ली: कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडीज को सोमवार को पटियाला कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दे दी है.

एडिशनल जज शैलेंद्र मलिक ने जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. तब तक जैकलीन की रेगुलर बेल कोर्ट में लंबित रहेगी. जैकलीन के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलीन को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है. 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.

गौरतलब है कि, जैकलीन को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने समन किया था. इसके बाद एक्ट्रेस के वकीलों ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसके बाद उनको ये जमानत मिली.

बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार को (21सितम्बर ) को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित ठग चंद्रशेखर से जुड़े मामले के सिलसिले में जैकलीन फर्नांडीज की स्टाइलिस्ट लीपाक्षा एल्लावडी से करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी.

क्या था मामला

चंद्रशेखर फिलहाल जेल में है. उस पर रसूखदार लोगों सहित कई लोगों के साथ ठगी करने का आरोप है. इसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह भी शामिल हैं.

ईडी ने 17 अगस्त को दायर किए आरोप पत्र में चंद्रशेखर से जुड़े कई करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में फर्नांडीज को आरोपी के तौर पर नामजद किया है.

ईडी के मुताबिक फर्नांडीज तथा बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने चंद्रशेखर से महंगी कारें और अन्य तोहफे लिए थे.


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