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Sunday, 2 February, 2025
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अभिनेता दिलीप की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक संबंधी अर्जी पर डीजीपी रिपोर्ट जमा करें : अदालत

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कोच्चि, 18 जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के पुलिस प्रमुख को अभिनेता दिलीप की उस अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया जिसमे अभिनेत्री पर यौन हमला मामले में उनके खिलाफ सुनवाई से जुड़ी सामग्री मीडिया में प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति कौसर इडाप्पागथ ने दिलीप की अर्जी पर विचार करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया कि अगर इस मामले से जुड़ी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने वाली निचली अदालत के आदेश का कोई उल्लंघन हुआ है तो वह उचित कार्रवाई करें।

अदालत ने कहा, ‘‘पुलिस महानिदेशक जांच करेंगे और रिपोर्ट जमा करेंगे, अगर सत्र अदालत के आदेश का कोई उल्लंघन होता है तो उचित कार्रवाई की जा सकती है। मामले को दो सप्ताह के लिए टाला जाता है।’’

दिलीप ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ जो मामला है उसमें अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-327 (2) के तहत बंद कमरे में सुनवाई अनिवार्य है और कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन गैर कानूनी है।

अभिनेता ने यह भी कहा कि न केवल निजी चैनल बल्कि अन्य मीडिया जैसे अखबार, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया मामले से जुड़ी सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, जो आपराधिक अवमानना के समान हैं।

उल्लेखनीय है कि एक टीवी चैनल द्वारा दिलीप का कथित ऑडियो क्लिप जारी करने पर अपराध शाखा ने जांच अधिकारी की शिकायत पर नौ जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी। क्लिप में कथित तौर पर अभिनेता अधिकारियों पर हमले की साजिश के बारे में बात करते सुनाई दे रहे।

दिलीप एक अभिनेत्री पर यौन हमले के मामले में आरोपी हैं।

शिकायत के मुताबिक पीड़िता और तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अभिनय कर चुकी अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात आरोपियों में शामिल कुछ लोगों ने अपहरण कर करीब दो घंटे तक कार में कथित छेड़छाड़ की और व्यस्त इलाके में भाग गए। शिकायत के मुताबिक कुछ आरोपियों ने ब्लैकमेल करने के लिए पूरी घटना का वीडियो बनाया।

इस मामले में 10 आरोपी हैं जिनमें से पुलिस ने शुरुआत में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में दिलीप को भी गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

भाषा धीरज अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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