नागपुर, 19 मई (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर में इस महीने की शुरुआत में यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता के कड़े प्रावधानों के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी संगठनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया छात्र कार्यकर्ता-सह-पत्रकार ‘डार्क वेब’ पर सक्रिय था। महाराष्ट्र आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) की नागपुर इकाई के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
रेजाज एम. शीबा सिद्दीक (26) को लकड़गंज पुलिस ने सात मई को यहां एक होटल से गिरफ्तार किया था।
पुलिस उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रख रही थी। अधिकारी ने बताया कि केरल में सिद्दीक के घर पर 11 मई को छापा मारा गया था, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे।
अधिकारी ने कहा, “सिद्दीक के डिजिटल उपकरणों की प्रारंभिक जांच से पता चला कि वह ‘डार्क वेब’ पर सक्रिय था और भड़काऊ टिप्पणियां व अपने विचार पोस्ट कर रहा था। आतंक रोधी दस्ता गहन जांच के लिए डिजिटल उपकरणों को साइबर-फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजेगा।”
‘डार्क वेब’ इंटरनेट का एक हिस्सा है, जिसे मानक खोज इंजन द्वारा खोजा नहीं जा सकता और इस तक केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है।
‘डार्क वेब’ पर उपयोगकर्ताओं की पहचान करना मुश्किल होता है और यह अकसर अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है, जिसमें मादक पदार्थ तस्करी व डेटा उल्लंघन शामिल हैं।
अधिकारी ने यह भी बताया कि रविवार को एक स्थानीय अदालत ने सिद्दीक की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी।
सिद्दीक की ऑनलाइन गतिविधियों में भड़काऊ पोस्ट और एक तस्वीर शामिल है, जिसमें वह आग्नेयास्त्र पकड़े दिखाई देता है, जिसके बाद उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करना), 192 (दंगे भड़काने के इरादे से उकसाना) और 351 (आपराधिक धमकी) समेत प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने कहा, ‘‘आतंकवादी संगठन की सदस्यता और ऐसे संगठनों को सहायता प्रदान करने से संबंधित यूएपीए की धारा 38 और 39 को भी प्राथमिकी में जोड़ा गया है। शुरू में लकड़गंज थाने में दर्ज किए गए मामले को अब नागपुर एटीएस को स्थानांतरित कर दिया गया है।’’
भाषा जितेंद्र नेत्रपाल
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