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Sunday, 29 September, 2024
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राज्य सूचना आयोग ने सात अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया

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जयपुर, आठ अप्रैल (भाषा) राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने आम जनता के आवेदनों को ठंडे बस्ते में डालने को लेकर चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण और नगरीय विकास विभागों के सात अधिकारियों पर सूचना अधिकार कानून की अवहेलना के मामले में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जुर्माने की राशि इन अधिकारियों के वेतन से वसूलने का आदेश दिया है।

राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने चूरू जिले में राजलदेसर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पर परिवादी द्वारा 2018 से नगर पालिका से विकास और स्वच्छता कार्यो के लिये मिली राशि का हिसाब मांगने की जानकारी मुहैया नहीं करवाने पर नाराजगी जताई और एक पखवाडे में सूचना मुहैया कराने का आदेश दिया।

आयोग ने राजसमंद के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक व्यक्ति ने चिकित्सकों के सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि की जानकारी मांगी थी, लेकिन दो साल गुजरने के बाद भी सूचना नहीं मिलने के मामले में आयोग ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिये।

सूचना आयुक्त बारेठ ने श्रीगंगानगर में नगर परिषद के आयुक्त पर स्थानीय नागरिक हरजी सिंह द्वारा दुकानों पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की जानकारी मांगने के दो साल बीतने पर भी मुहैया नहीं करवाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नागरिक को रिकार्ड के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

आयोग ने चित्तौड़गढ़ के प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने नीमच की मंजुला द्वारा एक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति मुहैया करवाने में उदासीनता बरतने और आयोग के आदेशों की उपेक्षा करने पर जुर्माना के साथ सूचना मुहैया करवाने के निर्देश दिये।

बारेठ ने बीकानेर के लूणकरणसर के विकास अधिकारी और केलाग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पर अलग अलग मामलों में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। आयोग ने डूंगरपुर जिले में सीमलवाडा के तहसीलदार पर भी सूचना कानून की अवहेलना करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा कुंज बिहारी अर्पणा

अर्पणा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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