नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केवल अपील के लंबित रहने से राज्य को एक दोषी कर्मचारी की मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) जब्त रखने से नहीं रोका जा सकता है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत वसूली केवल पेंशन के जरिये हो सकती है, डीसीआरजी के जरिये नहीं।
उच्च न्यायालय ने केरल सेवा नियमों के नियम 3ए को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसके तहत डीसीआरजी को रोकने की अनुमति थी।
भाषा पारुल प्रशांत
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