नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने श्रीनगर के बाजार में पिछले साल हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में प्रतिबंधित ‘‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)/इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर (आईएसजेके)’’ आतंकवादी समूह से जुड़े तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शनिवार को यह जानकारी दी गई।
विज्ञप्ति के मुताबिक 2024 में हुए हमले में एक महिला की मौत हो गई थी और कई अन्य नागरिक घायल हो गए थे।
आतंकवाद रोधी एजेंसी ने बताया कि जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में शेख उसामा यासीन, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर नाइक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत नामजद किया गया है।
एनआईए ने बयान में बताया कि तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक उसामा और उमर को तीन नवंबर, 2024 को श्रीनगर स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर (टीआरसी) के पास व्यस्त रविवार बाजार में हुए हमले के ठीक चार दिन बाद सात नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसी ने बताया कि अफनान को आपराधिक साजिश में सक्रिय भूमिका के लिए आठ नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि हमले का मकसद सुरक्षा बलों के साथ-साथ आम नागरिकों को निशाना बनाना और लक्षित आतंकवादी हमलों के माध्यम से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना था।
एनआईए ने हमले की साजिश में अन्य आतंकवादी समूहों की संभावित संलिप्तता का भी खुलासा किया है। उसने जांच के दौरान पाया कि तीनों आरोपियों ने क्षेत्र में दहशत और आतंक पैदा करने के इरादे से ग्रेनेड हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।
संघीय एजेंसी ने बताया कि यह हमला सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सीमा पार से समर्थन प्राप्त आतंकवादी संगठनों के हिंसक एजेंडे को आगे बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था।
एनआईए ने 31 जनवरी, 2025 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की और वह व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।
भाषा धीरज माधव
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