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Tuesday, 12 August, 2025
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विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया

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बेंगलुरु, 29 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा को यहां की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है।

सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत

ने उन्हें शिकायतकर्ता, राजेश एक्सपोर्ट्स को 6.96 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि देने और शेष 10,000 रुपये सरकार को देने का निर्देश दिया।

राशि का भुगतान न करने पर मंत्री को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आकाश ऑडियो-वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में एसबी मधु चंद्रा (एस मधु बंगारप्पा) शिकायत में दूसरे आरोपी थे, जबकि आकाश ऑडियो-वीडियो कंपनी मुख्य आरोपी थी।

विशेष अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायाधीश प्रीत जे ने हाल के एक फैसले में कहा, ‘‘आरोपी संख्या 1 और 2 को ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ’ की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 6,96,70,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना नहीं भरे जाने पर आरोपी संख्या 2 छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।’’

अदालत ने अपने फैसले में मामले को लंबा खींचने के लिए मंत्री के रवैये को लेकर नाराजगी भी जताई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आकाश ऑडियो-वीडियो ने राजेश एक्सपोर्ट्स से छह करोड़ रुपये की अंतर-कॉर्पोरेट जमा राशि ली थी। मधु बंगारप्पा द्वारा 6.6 करोड़ रुपये का एक चेक जारी किया गया था, लेकिन 27 नवंबर, 2011 को यह चेक बाउंस हो गया।

इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स ने 2012 में चेक राशि के पुनर्भुगतान और मुआवजे का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामला 2022 में विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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