नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में छड़ और सीमेंट जैसे गैर मांस उत्पादों के हलाल प्रमाणीकरण का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को हलाल प्रमाणित उत्पादों के लिए अधिक कीमत क्यों चुकानी चाहिए।
उन्होंने यह दलीलें शीर्ष अदालत के समक्ष दीं, जो निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
मेहता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष कहा, ‘‘जहां तक हलाल मांस का सवाल है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन न्यायाधीशों को यह जानकर आश्चर्य होगा, जैसा कि मुझे हुआ था, कि सीमेंट और छड़ जैसे उत्पादों को भी हलाल प्रमाणित किया जाता है।’’
उन्होंने कहा कि हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां शुल्क ले रही हैं और इस प्रक्रिया में एकत्र की गई कुल राशि लाखों करोड़ हो सकती है। मेहता ने सवाल किया, ‘‘आटा और बेसन को भी हलाल प्रमाणित किया जाता है। बेसन हलाल या गैर-हलाल कैसे हो सकता है?’’
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र की नीति कहती है कि यह जीवनशैली का मामला है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘‘यह सब स्वैच्छिक है। कोई किसी पर दबाव नहीं बना रहा है।’’
सॉलिसिटर जनरल ने उन लोगों का जिक्र किया जो हलाल उत्पादों में यकीन नहीं रखते या हलाल-प्रमाणित उत्पादों का उपभोग नहीं करते। मेहता ने सवाल किया कि उन्हें केवल इसलिए अधिक कीमत क्यों चुकानी चाहिए क्योंकि कुछ लोग हलाल-प्रमाणित उत्पाद चाहते हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यह उनकी पसंद का मामला है। पीठ को बताया गया कि केंद्र ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अंतर्गत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा 18 नवंबर, 2023 की अधिसूचना जारी की गई।
शीर्ष अदालत में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी 18 नवंबर, 2023 की अधिसूचना से संबंधित है, जो पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार के अंतर्गत आती है।
हलफनामे में कहा गया कि केंद्र के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ऐसे राज्य स्तरीय विनियमनों या अधिसूचनाओं पर कोई भूमिका या अधिकार नहीं है तथा हलाल प्रमाणन से संबंधित एक मामले में लखनऊ में एक याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हलफनामे में कहा गया है कि मंत्रालय मुख्य रूप से भारत में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार, औद्योगिक विकास एवं निर्यात संवर्धन के विनियमन और संवर्धन से संबंधित है।
शीर्ष अदालत ने 2024 में निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं को छोड़कर उत्तर प्रदेश के भीतर हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक याचिकाकर्ता और अन्य संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे वित्तीय लाभ के लिए जाली हलाल प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य एवं ‘‘जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’’ सहित कई संगठनों द्वारा याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थीं।
भाषा आशीष नरेश
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