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Wednesday, 6 November, 2024
होमदेशहिजाब विवाद पर कर्नाटक HC के फैसले का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन, जानें किसने-क्या कहा

हिजाब विवाद पर कर्नाटक HC के फैसले का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन, जानें किसने-क्या कहा

ओवैसी ने यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है AIMPLB (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगें. 

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 नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज हिजाब मामले पर अपना फैसला सुना दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा और इस्लामी आस्था का हिस्सा नहीं है. हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी कुछ इलाकों में स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. फैसले खिलाफ न्यू कॉलेज के छात्रों ने चेन्नई में विरोध-प्रदर्शन किया.

AIMIM नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर इस फैसले का विरोध किया है. ओवैसी ने अपने ट्विटर पर लिखा है- मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं. फैसले से सहमत न होना मेरा हक है. मैं उम्मीद करता हूं कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.’

ओवैसी ने यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है AIMPLB (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगें.

एक्टिविस्ट खालिदा प्रवीण ने भी इस फैसले के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है.’

जफर सैफी नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में अनिवार्य नहीं है बल्कि वेद, उपनिषद में मूर्ति पूजा को गलत बताया गया है. अगर कोई शिक्षण संस्थानों में होने वाली मूर्ति पूजा को चैलेंज करें तो क्या कोर्ट मूर्ति पूजा के विरोध में फैसला देगा? या आस्था का विषय बताकर याचिका ख़ारिज हो जाएगी.’

इनके अलावा कई नेताओं ने हाई कोर्ट के इस फैसले का समर्थन भी किया. कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा, ‘मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. राज्य के मुस्लिम छात्रों को लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ा. किसी ने उन्हें गुमराह किया था. सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसलिए सभी को आदेश मानना चाहिए.’

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा, ‘हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है.’

NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हिजाब विवाद को लेकर कहा, ‘मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वगात करती हूं. जहां ड्रेस कोड लागू है वहां सभी बच्चों को पालन करना चाहिए. बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए और इन सब में नहीं पड़ना चाहिए. बच्चों का इन सब में बहुत समय बर्बाद हुआ है और अपनी पढ़ाई की ओर लौटें.’

 

बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा,’ हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। बहस की गई थी कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है और ये आस्था का मूल अंग है.’


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