कोलकाता, छह जून (भाषा) सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो साझा करने से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पनोली की अंतरिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली थी।
अदालत ने कहा था कि पनोली (22) के खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध की बात सामने नहीं आई है।
कोलकाता पुलिस ने विधि छात्रा पनोली को पिछले हफ्ते हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद यह कदम उठाया गया था।
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पनोली को 10,000 रुपये की जमानत राशि और मुचलके पर रिहा किया जाए। अदालत ने पनोली को जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पनोली शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना चाहती है, तो निचली अदालत उसके आवेदन पर विचार कर सकती है।
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