चित्रकूट (उप्र), 10 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 66-66 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
उन्होंने अपने फैसले में बरगढ़ कस्बे में लल्लू सोनी नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुरेश चन्द्र शास्त्री, गुड्डा उर्फ ओमप्रकाश, लुग्गी उर्फ सास्वत, धुन्नी उर्फ सोमनरायन, सतीश उर्फ दरोगा और भैरव उर्फ साधू उर्फ झल्लर सभी निवासीगण कस्बा बरगढ़, थाना बरगढ़ को दोषी करार दिया था।
फैसले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 66-66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि यह मामला 16 सितंबर 2012 को बरगढ़ कस्बे का है। मामले की प्राथमिकी मृतक लल्लू सोनी के भाई लाला उर्फ शिवप्रसाद सोनी ने थाने में दर्ज करवाई थी।
इस मामले में पुलिस ने सभी दोषियों के खिलाफ 15 दिसंबर 2012 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।
भाषा सं आनन्द खारी
खारी
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.