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Sunday, 5 May, 2024
होमदेशजामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम बरी, लोगों को भड़काने और देशविरोधी नारे लगाने का था आरोप

जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम बरी, लोगों को भड़काने और देशविरोधी नारे लगाने का था आरोप

शरजील पर लोगों को भड़काने, उकसाने और देशविरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था. मामले में शरजील को 2021 में जमानत मिल गयी थी.

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नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तंहा को शनिवार को बरी कर दिया. जस्टिस अरुल वर्मा ने शरजील और आसिफ को 2019 में जामिया नगर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में रिहा किया गया है.

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी, इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था. प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़क गयी थी. शरजील पर लोगों को भड़काने, उकसाने और देशविरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था. मामले में शरजील को 2021 में जमानत मिल गयी थी.

बहरहाल, इमाम अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में भी आरोपी हैं और उन पर कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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पुलिस ने शरजील इमाम पर आरोप लगाया था उन्होंने 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, जहां उन्होंने दिल्ली को भारत से अलग कर देने की कथित धमकी दी थी.


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