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Monday, 27 January, 2025
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यौन उत्पीड़न मामला: शीर्ष अदालत ने प्राथमिकी लीक होने संबंधी जांच के निर्देश पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी लीक होने पर विभागीय जांच करने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में राज्य पुलिस के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी।

पीठ ने 28 दिसंबर 2024 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

हाल ही में प्रमुख तकनीकी संस्थान के परिसर में छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था, जिस पर विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने व्यापक आक्रोश व्यक्त किया था।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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