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शनिवार, 10 मई, 2025
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भवन योजनाओं के उल्लंघनकर्ताओं के लिए प्रीमियम दरें निर्धारित करें : मद्रास उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, चार फरवरी (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भवन योजनाओं का उल्लंघन करने वालों से अनिवार्य सेवाओं के लिए प्रीमियर दरें वसूलने की सलाह दी है। अदालत ने ऐसे उल्लंघनकर्ताओं से उदाहरण के तौर पर बिजली जैसी अनिवार्य सेवाओं की मूल लागत की तुलना में पांच गुना राशि वसूलने का सुझाव दिया है।

न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा है, ‘‘बिजली आपूर्ति किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य सेवा हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर यह उल्लंघन करने वालों के लिए नहीं होगी तथा इसका निर्धारण योजना के अनुरूप भवन को वापस लाने तक प्रीमियर दर के अनुरूप होना चाहिए।’’

पीठ ने कहा कि अधिकारियों/अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अर्जी पर अंतरिम/अंतिम आदेश जारी करते वक्त उल्लंघनकर्ताओं को बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर, जल कर, स्वच्छता शुल्क आदि पांच गुना लगाया जाए। यह शुल्क तब तक जारी रहना चाहिये जब तक भवन नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता और गड़बड़ी को ठीक नहीं कर दिया जाता।

पीठ ने नेरकुंद्रम इलाका निवासी बी. कंचन की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों द्वारा भवन को सील करने को चुनौती दी गयी थी।

भाषा

सुरेश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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