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बुधवार, 4 जून, 2025
होमदेशअदालत को ‘गलत’ जानकारी देने को लेकर सेवा विभाग के वकील को प्रतिबंधित किया जाए : आतिशी

अदालत को ‘गलत’ जानकारी देने को लेकर सेवा विभाग के वकील को प्रतिबंधित किया जाए : आतिशी

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नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने निर्देश दिया है कि एक हलफनामे के जरिये अदालत को ‘‘गलत’’ जानकारी देने को लेकर सेवा विभाग के सरकारी वकील को प्रतिबंधित किया जाए।

एक आधिकारिक आदेश में, आतिशी ने कहा कि मुख्य सचिव को जांच करने का भी निर्देश दिया गया है।

आतिशी ने कहा, ‘‘जैसा कि यह सामने आया है कि … सरकारी वकील (सेवा), जो सरकारी वकील (दीवानी) नहीं हैं, ने एक जुलाई को दिल्ली सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर झूठे बयान दिए और माननीय अदालत के समक्ष दाखिल हलफनामे में गलत जानकारी दी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह भी मेरे ध्यानार्थ लाया गया है कि … उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य मामले में गलत कानूनी राय दी… सरकारी वकील (दीवानी) न होने के बावजूद दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेश हुए।’’

मंत्री ने कहा कि उक्त वकील को प्रतिबंधित कर दिया गया है और सरकारी वकील (दीवानी) संतोष कुमार त्रिपाठी सभी संबद्ध मामलों में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि…सरकारी वकील (सेवा) ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर, गलत जानकारी प्रस्तुत कर और गलत कानूनी राय देकर अदालत को गुमराह किया, जो गंभीर कदाचार के समान है। मुख्य सचिव को जांच करने का निर्देश दिया गया है।’’

भाषा

सुभाष धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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