नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ‘डब्बा ट्रेडिंग’ को बढ़ावा देने वाले एक अखबारी विज्ञापन को गंभीरता से लिया है और 13 जुलाई को यह विज्ञापन प्रकाशित करने वाले एक प्रमुख हिंदी अखबार को नोटिस जारी किया है.
डब्बा ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना किसी आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज या रेगुलेटरी निगरानी के, अवैध और अनियंत्रित तरीके से ट्रेडिंग करना. इस तरह की गतिविधियां निवेशकों के लिए भारी जोखिम पैदा करती हैं और ये सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956; SEBI एक्ट, 1992; और भारतीय न्याय संहिता, 2023 का उल्लंघन करती हैं.
SEBI ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ मिलकर इस विज्ञापन पर चिंता जताते हुए संबंधित अखबार को औपचारिक पत्र भेजा है, ताकि निवेशकों को गुमराह करने और गैरकानूनी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सके.
सेबी ने इस मामले में साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और इसमें शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
NSE ने भी निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डब्बा ट्रेडिंग जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें और सिर्फ SEBI से पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर ही ट्रेडिंग करें.
विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है ताकि वह इस तरह के विज्ञापन मानकों के उल्लंघन की जांच कर सके और ज़रूरी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें.
दिप्रिंट ने पहले खबर दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ बड़े अखबारों में अवैध सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्म्स के “सरोगेट विज्ञापनों” पर ध्यान दिया है. इन विज्ञापनों में खेल ब्रांड के नाम पर QR कोड दिए जाते थे, जिन्हें स्कैन करने पर लोग सीधे सट्टेबाज़ी साइटों पर पहुंच जाते थे. कई बार इन विज्ञापनों को सेलिब्रिटी प्रमोट करते हैं.
जब ईडी ने ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पूछताछ की, तो उन्होंने एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी का नाम बताया. इस साल के पहले तीन महीनों में इन सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्म्स पर 1.6 अरब से ज़्यादा विज़िट रिकॉर्ड की गई हैं.
इस महीने की शुरुआत में ED ने मुंबई में डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाज़ी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई लग्ज़री गाड़ियां, 3 करोड़ रुपये नकद और कीमती ज्वेलरी बरामद की गई थी.
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