नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बुधवार को गेहूं और मूंग समेत सात कृषि उत्पादों में ‘डेरिवेटिव’ कारोबार पर रोक को जनवरी 2025 तक कर दिया।
सेबी ने धान (गैर-बासमती), चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज और उसके उत्पाद तथा सोयाबीन और उसके उत्पाद पर भी यह रोक लगाई है।
यह निर्देश शुरू में 19 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था। शुरुआत में इसे 20 दिसंबर, 2022 तक के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे दो बार बढ़ाया गया। पहली बार एक अतिरिक्त वर्ष के लिए, 20 दिसंबर, 2023 तक, और फिर 20 दिसंबर, 2024 तक।
अब, सेबी ने व्यापार प्रतिबंधों को 31 जनवरी, 2025 तक लागू रखते हुए निलंबन को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
भाषा आशीष वैभव
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