नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक स्कूल वैन चालक को 2015 में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहित गुलिया ने दोषी चालक को सजा सुनाने पर दलीलें सुन रहे थे। उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन हमला) और धारा 12 (यौन उत्पीड़न) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था।
विशेष लोक अभियोजक चंद्र जीत यादव ने कहा कि अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए दोषी को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया और उसे धमकाया भी।
अदालत ने 19 जुलाई के आदेश में कहा गया है कि दोषी ने पीड़िता को अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए और यौन इरादे से उसे छुआ।
अदालत ने अपराध के कारण पीड़िता को हुए शारीरिक और भावनात्मक आघात को देखते हुए उसे 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
भाषा सुमित दिलीप
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