कोलकाता, 26 सितंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती अनियमितता मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को शुक्रवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने जेल की शर्तों के अनुसार चटर्जी को अपना पासपोर्ट जमा करने और निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति घोष ने यह भी निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री को मुकदमा लंबित रहने तक किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।
चटर्जी पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, सहायक विद्यालय शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की अवैध नियुक्तियां करने वाले रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई असफल उम्मीदवारों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद, न्यायालय ने आठ जून, 2022 को आरोपों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने जांच का आदेश दिया था।
सीबीआई ने अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की थी और ईडी ने 24 जून, 2022 को राज्य शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
भाषा देवेंद्र मनीषा
मनीषा
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