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सोमवार, 28 अप्रैल, 2025
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न्यायालय बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की रिहाई के लिए नालसा की याचिका पर विचार करेगा

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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को देश में बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों को जमानत पर रिहा करने के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने नालसा की ओर से पेश वकील रश्मि नंदकुमार से कहा कि वह राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों में जाएं।

नंदकुमार ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर रूप से बीमार कई व्यक्ति, जिनकी सजा को विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बरकरार रखा था, अपनी सजा को चुनौती देने और जमानत या सजा के निलंबन का अनुरोध करने के लिए शीर्ष अदालत आने में असमर्थ हैं तथा इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने प्रतिवेदनों पर विचार किया और कहा कि नालसा की याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा विचार किया जाएगा।

नालसा की याचिका में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ता इस अदालत से आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह करता है ताकि वृद्ध कैदियों और गंभीर रूप से बीमार कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके परिवार के सदस्य उनकी देखभाल कर सकें और उनके अंतिम दिनों में उन्हें समाज में फिर से शामिल किया जा सके।’’

याचिका में कहा गया कि गंभीर रूप से बीमार और वृद्ध कैदियों के मामले में विशेष देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है तथा जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को देखते हुए जेल अधिकारियों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता।

इसमें कहा गया कि शीर्ष अदालत को 70 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित कैदियों की रिहाई के लिए निर्देश जारी करने चाहिए।

याचिका में कुछ हालिया मामलों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें कर्नाटक की जेल में बंद 93 वर्षीय महिला का मामला भी शामिल है, जिसकी बुरी हालत के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हस्तक्षेप करना पड़ा।

भाषा नेत्रपाल अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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