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Monday, 23 December, 2024
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जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर बोला SC- विध्वंस रोकने के आदेश से NDMC और दिल्ली पुलिस को अवगत कराएं

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार सुबह जहांगीरपुरी में प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने का आदेश दिया था.

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नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 19 अप्रैल को आदेश जारी कर अवैध इमारतों को ढहाने का आदेश दिया जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को शीर्ष अदालत के महासचिव को निर्देश दिया कि वह एनडीएमसी के मेयर और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के उसके आदेश से तत्काल अवगत कराएं.

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार सुबह जहांगीरपुरी में प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने का आदेश दिया था. पीठ ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी.

बाद में पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की इस दलील को संज्ञान में लिया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद इलाके में विध्वंस जारी था, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई है.

दवे ने शीर्ष अदालत से तत्काल आ‍वश्यक कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा, ‘अन्यथा बहुत देर हो जाएगी.’

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘ठीक है. सर्वोच्च अदालत के महासचिव या रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से तत्काल इसकी सूचना दें.’

एडवोकेट दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

वहीं कुछ तस्वीरों में देखा गया कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर थास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद NDMC ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है.

गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं. हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था.


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