नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाहरुख खान को बड़ी राहत दी, उसने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने वडोदरा रेलवे स्टेशन में 2017 की भगदड़ से संबंधित उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था.
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने शाहरुख खान के खिलाफ एक शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी. शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.
27 अप्रैल, 2022 को, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2017 में अपनी फिल्म रईस के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कथित रूप से भगदड़ को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने का आदेश दिया था. अभिनेता अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ हिंदी फीचर फिल्म रईस के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे.
शिकायतकर्ता, जितेंद्र मधुभाई सोलंकी ने वडोदरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष खान के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसमें वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उनकी मौजूदगी का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने स्टेशन पर जमा भीड़ पर टी-शर्ट और स्माइली बॉल फेंके थे, जिससे कथित तौर पर भगदड़ मची.
उक्त शिकायत को रद्द करने के लिए शाहरुख खान द्वारा दायर एक आवेदन पर, गुजरात उच्च न्यायालय को 27 अप्रैल, 2022 के खान के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दी.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार, जबकि शाहरुख खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए.
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