नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बंगाल के निकाय चुनावो में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किए जाने की मांग की थी. बंगाल में 27 फरवरी को निकाय चुनाव होने वाले हैं.
फैसला सुनाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और सूर्यकांत ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया और कहा कि उसका कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है. इससे पहले बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के लिए याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसका फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था.
बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां की परिस्थितियों के बारे में आंकड़े इकट्ठा करे.
कोर्ट ने कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वह गृह सचिव और डीजीपी व इंस्पेक्टर जनरल के साथ 24 घंटों के अंदर मीटिंग करके लिखित में इस बात का फैसला करे कि अर्धसैनिक बलों को तैनात करना है या नहीं.
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि हाल ही में बंगाल में हुए निकाय चुनावों में गलत वोटिंग और हिंसा की हुई थी जिसकी वजह से अर्ध सैनिक बलों को तैनात करना जरूरी है.
यह भी पढ़ेंः बंगाल चुनाव हिंसा में BJP कार्यकर्ता की मौत मामले में CBI ने सात लोगों को किया गिरफ्तार