नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र तथा भारतीय नर्सिंग परिषद को अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त ‘मॉप अप राउंड’ कराने का निर्देश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली के नर्सिंग संस्थानों में करीब 110 सीटें खाली होने का हवाला देते हुए वर्ष 2021-22 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एंजेला बीजू की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को खत्म होनी थी।
याचिकाओं में आरोप लगाया कि दो सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए समय सूची 31 मार्च से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गयी और अत: सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को भी ऐसी राहत दी जा सकती है।
पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दाखिला प्रक्रिया अनंत काल तक नहीं चल सकती है।
भाषा गोला धीरज
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