नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की अवमानना याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गयी अपील पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी के वकील पी एस पटवालिया से कहा कि वह इस अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगी।
पीठ ने कहा, ‘‘ इस मामले में नहीं, किसी बेहतर मामले में हमारे पास आइए।’’ इसके बाद पटवालिया ने याचिका वापस ले ली।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री पी एस पटवालिया विशेष अनुमति याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हैं। विशेष अनुमति याचिका का निपटारा वापस लेने के तौर पर किया जाता है।’’
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सात नवंबर 2022 को अधिकारी की अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने लिखित आश्वासन के बाद भी पिछले साल सात जनवरी को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नेताई गांव में जाने से रोकने को लेकर पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरु करने का अनुरोध किया था।
भाषा राजकुमार शोभना
शोभना
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