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Sunday, 5 May, 2024
होमदेशऑल्ट न्यूज के जुबैर को SC ने दी 5 दिन की अंतरिम जमानत, एंकर रोहित रंजन को भी कोर्ट से मिली राहत

ऑल्ट न्यूज के जुबैर को SC ने दी 5 दिन की अंतरिम जमानत, एंकर रोहित रंजन को भी कोर्ट से मिली राहत

SC ने टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को भी राहत दे दी है. अदालत ने रंजन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित फर्जी वीडियो को चलाने के लिए कई प्राथमिकी से जुड़े संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल जुबैर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है.

मेहता ने कहा, ‘वह न्यायिक रिमांड में है, उनकी जमानत कल सीतापुर अदालत ने खारिज कर दी थी और उसे रिमांड पर भेज दिया गया था. इस तथ्य का खुलासा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया था. यह तथ्यों का साफतौर र उद्देश्य के साथ किया गया दमन है.’

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उन्होंने आगे कहा, ‘तथ्यों को छिपाने के इस तरह के आचरण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. वह इस अदालत को यह बताए बिना कि उसकी जमानत कल सीतापुर अदालत ने खारिज कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांग रहा है.’

जुबैर की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिका में लिखा गया है कि सीतापुर पुलिस जुबैर की पुलिस हिरासत की मांग कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का है.

गोंजाल्विस का कहना है कि जुबैर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘इस मामले की नींव एक ट्वीट है. हम कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हैं और पुलिस या न्यायिक हिरासत के प्रश्न अब अप्रासंगिक हैं. कोई मामला नहीं बनता है और कार्यवाही को रद्द करने की जरूरत है.’

जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां उसने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब जांच प्रारंभिक चरण में थी तो दखलअंदाजी करना जल्दबाजी होगी.

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को भी राहत दे दी है. अदालत ने रंजन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित फर्जी वीडियो को चलाने के लिए कई प्राथमिकी से जुड़े संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर थी. रंजन एक गलत संदर्भ में चलाए गए वीडियो के सिलसिले में उनके खिलाफ कई प्राथमिकी का सामना कर रहे हैं.

न्यूज एंकर रोहित रंजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक ही आरोप के लिए उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.


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