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Thursday, 19 December, 2024
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संजय राउत को PMLA कोर्ट से मिली जमानत, ED बाम्बे HC में करेगा अपील

मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने यह फैसला राउत की जमानत याचिका पर सुनाया है. उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए याचिक दायर की थी. 

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नई दिल्ली: शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को बुधवार पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई. उन पर सरकारी जमीन पर 3500 फ्लैट बनाने का आरोप है.

मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने यह फैसला राउत की जमानत याचिका पर सुनाया है. उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए याचिक दायर की थी, जिसको कोर्ट न मंजूर कर लिया.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जमानत आदेश पर अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की है ताकि ईडी मुंबई की पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सके.

वहीं इससे पहले मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह 9 नवंबर को निर्णय सुनाएगी.

राउत को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत 9 नवंबर तक बढ़ा दी थी.

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम.जी देशपांडे ने कहा था कि वह मामले में सह आरोपी प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर भी 9 नवंबर को फैसला सुनाएंगे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए इस साल जुलाई में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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