नई दिल्ली: शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को बुधवार पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई. उन पर सरकारी जमीन पर 3500 फ्लैट बनाने का आरोप है.
मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने यह फैसला राउत की जमानत याचिका पर सुनाया है. उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए याचिक दायर की थी, जिसको कोर्ट न मंजूर कर लिया.
#UPDATE | Additional Solicitor General has sought a stay on the execution of the bail order for a short period so that ED can appeal in a higher court against the order of Mumbai's PMLA court.
— ANI (@ANI) November 9, 2022
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जमानत आदेश पर अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की है ताकि ईडी मुंबई की पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सके.
वहीं इससे पहले मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह 9 नवंबर को निर्णय सुनाएगी.
राउत को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत 9 नवंबर तक बढ़ा दी थी.
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम.जी देशपांडे ने कहा था कि वह मामले में सह आरोपी प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर भी 9 नवंबर को फैसला सुनाएंगे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए इस साल जुलाई में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)