नई दिल्ली: राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहे समझौता ब्लास्ट मामले में बेहद बड़ा फैसला सामने आया है. मामले में सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया गया है. बरी किए जाने वालों में असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और रजिंदर चौधरी का नाम शामिल है. इन सभी को पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट ने बरी किया है.
Samjhauta Blast Case: All four accused -Aseemanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan and Rajinder Chaudhary have been acquitted by Special NIA Court in Panchkula pic.twitter.com/9urDpWm87r
— ANI (@ANI) March 20, 2019
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007 का मामला है. मामले की सुनवाई आतंकवाद विरोध कोर्ट में हो रही थी. समझौता एक्सप्रेस में ये धमाका हरियाणा के पानीपत में 18 फरवरी को हुआ था. इस दौरान ट्रेन अटारी से अमृतसर जा रही थी.
इस ब्लास्ट में ट्रेन के दो कोच तार-तार हो गए थे जिसकी वजह से 68 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे. मामले में हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज किया था लेकिन 2010 में इसकी जांच
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हवाले कर दी गई.
जांच के बाद इसे आतंकी हमले का मामले मानते हुए एनआईए ने 2011 में आरोपपत्र दाख़िल किया. इसमें आठ लोगों के नाम शामिल थे. इन आठ लोगों में से बुधवार को जिन लोगों को बरी किया गया वो कार्ट के सामने पेश हुए और जांच का सामना किया.
धमाके के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की 2007 में हत्या कर दी गई थी. वहीं, रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे और अमित को पकड़ा ही नहीं जा सका. उन्हें घोषित अपराधी करार दे दिया गया. इस दौरान असीमानंद बेल पर थे और बाकी के आरोपी न्यायिक हिरासत में थे.