कन्नूर (केरल), 30 मई (भाषा) केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (केएसएचसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दिन पहले मंगलुरु से तिरुवनंतपुरम जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को उपयोग की अवधि पार कर चुके शीतल पेय पदार्थ दिये जाने की खबर पर स्वत: संज्ञान लेकर एक मामला दर्ज किया है।
आयोग ने एक बयान में बताया कि उसने पलक्कड़ में मंडल रेलवे प्रबंधक को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इस घटना की जांच रिपोर्ट देने को कहा है।
आयोग ने यह कदम तब उठाया जब स्थानीय मीडिया में खबर प्रकाशित हुई कि ट्रेन में उपयोग की समयसीमा समाप्त हो चुके शीतल पेय पदार्थ परोसे गए।
खबर के मुताबिक शीतल पेय पदार्थ की बोतलों पर विनिर्माण तिथि 25 सितंबर, 2024 और उपयोग की समय सीमा 24 मार्च, 2025 अंकित थी और जब यात्रियों ने इसकी शिकायत की तो खानपान कर्मियों ने कथित रूप से उनकी अनसुनी कर दी।
आयोग के मुताबिक इस मामले की सुनवाई कोझिकोड स्थित राजकीय अतिथि गृह में 26 जून को होगी।
आयोग के न्यायिक सदस्य के बैजूनाथ ने जांच का आदेश दिया है।
भाषा
राजकुमार धीरज
धीरज
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