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Monday, 2 March, 2026
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मेघालय के कुछ जिलों में बांग्लादेश से ‘अवैध रूप से आयातित’ मछली की बिक्री और परिवहन पर रोक लगी

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शिलांग, दो फरवरी (भाषा) बांग्लादेश से खुले सीमा मार्गों के जरिए अवैध तरीके से आयातित मछलियों की खेप की सूचना मिलने के बाद, मेघालय के कम से कम दो जिलों में ‘अवैध रूप से आयातित ऐसी’ मछलियों के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पूर्वी खासी हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिलों ने जन स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।

पूर्वी खासी हिल्स के प्रभारी जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा, ‘पूर्वी खासी हिल्स जिले में वैध कानूनी दस्तावेजों के बिना बांग्लादेश से अवैध रूप से आयातित मछली का परिवहन, भंडारण, बिक्री या वितरण निषिद्ध है।’

दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के उपायुक्त द्वारा भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है, ‘ऐसी अवैध गतिविधियों में किसी भी वाहन, पोत, नाव या अन्य परिवहन साधन के उपयोग पर रोक लगाई जाती है। इस गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति या समूह की सहायता करने, उन्हें आश्रय देने या सुविधा प्रदान करने पर भी पाबंदी लगायी जाती है।’

आदेश के अनुसार, ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि ‘बांग्लादेश से मछली का अवैध परिवहन राज्य के भीतर विभिन्न सीमा मार्गों, नदी मार्गों, सड़कों और बाजार स्थलों के माध्यम से हो रहा है।’ ऐसी संभावना है कि इन मार्गों से ऐसी खेप आ सकती हैं।

इसमें कहा गया है कि अनियमित मछली का अवैध परिवहन और प्रवेश सीमा शुल्क, आयात-निर्यात और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और ‘ उसमें बीमार या प्रतिबंधित प्रजातियों के प्रवेश की आशंका भी है।’

इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम सहित कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा कि निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

भाषा तान्या राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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